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December 21, 2024 5:04 pm

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Prayagraj News: आठ साल के बेटे संग छह साल से जेल में भुगत रही सजा…….’सास को मारने वाली बहू की जमानत मंजूर…….’

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उत्‍तर-प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया है। यहां एक महिला ने अपनी सास पर मिट्टी का तेल डाल उसकी जला कर हत्‍या कर दी थी। वह अपने आठ साल के नाबालिग बच्‍चे के साथ जेल में है। बहू को उम्र कैद की सजा है। दअसल पति ने दूसरी शादी कर ली है। इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सास पर मिट्टी का तेल डाल उसकी जला कर हत्या करने वाली बहू की जमानत मंजूर कर ली है। याची छह साल से आठ साल के नाबालिग बच्चे के साथ जेल में है। सत्र अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने को अपील तय होने तक निलंबित कर दिया है।

सत्र अदालत प्रयागराज ने बहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डा. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने शांति देवी की सजा के खिलाफ विचाराधीन अपील में दाखिल जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।

याची की तरफ से अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा व वेद प्रकाश ओझा ने बहस की। कहा गया कि बारा थाने में दर्ज केस में सारे गवाह पक्षद्रोही हो चुके हैं। मृत्यु कालिक बयान विश्वसनीय नहीं है।

सजा के खिलाफ अपील की शीघ्र सुनवाई की उम्मीद नहीं है। याची नाबालिग बच्चे के साथ छह साल से जेल में सजा काट रही है। पति ने दूसरी शादी कर ली है। याची व बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

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कार्यवाहक प्रधानाचार्य के वेतन का प्रत्यावेदन तय करें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विद्या भवन इंटर कालेज अरौल कानपुर नगर की कार्यवाहक प्रधानाचार्य को पद का वेतन देने की मांग में विचाराधीन प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक को दो माह में तय करने का निर्देश दिया है और कहा है कि निर्णय की सूचना याची को दी जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने ममता सिंह की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल को सुनकर दिया है। उनका कहना था कि नियमानुसार याची कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य करते समय उस पद का वेतन पाने की हकदार हैं। प्रत्यावेदन निरीक्षक को दिया है, लेकिन निर्णय नहीं लिया जा रहा है। समादेश जारी किया जाय।

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