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September 24, 2025 1:03 pm

15 सितंबर तक का फायदा केवल इन्हें मिलेगा……’इन टैक्सपेयर्स के लिए नहीं बढ़ी है ITR फाइलिंग की डेडलाइन…..

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ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर हर टैक्सपेयर को सतर्क रहना जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग ने कुछ टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न भरने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. लेकिन ध्यान रहे, ये राहत सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिनके लिए आखिरी तारीख पहले जैसी ही बनी हुई है. इन लोगों को पुरानी तारीख के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करना होगा, वरना भारी जुर्माना लग सकता है.

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किन टैक्सपेयर्स को मिली राहत?

सरकार ने इस बार उन टैक्सपेयर्स को डेडलाइन में छूट दी है जिन्हें अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाना होता. ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, पेंशनर्स भी और NRIs भी. ऐसे लोगों को अब 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल करने की छूट मिल गई है.

31 जुलाई की डेडलाइन क्यों बदली गई

आमतौर पर सरकार हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में ITR फॉर्म्स जारी कर देती है, ताकि लोग समय पर रिटर्न भर सकें. लेकिन इस बार फॉर्म्स लगभग एक महीने की देरी से जारी किए गए. इसके अलावा, इस बार फॉर्म्स में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इसी वजह से CBDT ने टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया.

किसके लिए डेडलाइन में बदलाव नहीं हुआ

कई टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख पहले जैसी ही बनी हुई है. इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होता है. ऐसे टैक्सपेयर्स को तय तारीखों के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी और ITR फाइल करना होगा.

उन सब को ये तारीख ध्यान में रखनी होगी:
  • टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख (Section 44AB, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लागू नहीं है): 15 सितंबर 2025
  • ऑडिटेड अकाउंट्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख: 31 अक्टूबर 2025
  • ट्रांसफर प्राइसिंग लागू होने पर ITR की आखिरी तारीख: 30 नवंबर 2025
  • बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख: 31 दिसंबर 2025

इन तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए अगर आप उन टैक्सपेयर्स में आते हैं जिन्हें अकाउंट ऑडिट करवाना जरूरी है, तो आपको पहले से तय की गई तारीख के अनुसार ही रिटर्न भरना होगा.

अगर कोई टैक्सपेयर तय समय पर ITR फाइल नहीं कर पाता है, तो वो 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है. लेकिन इसके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Seema Reporter
Author: Seema Reporter

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