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October 17, 2025 5:37 am

New Delhi News: जरूरत है बस थोड़ी समझदारी की……’पर्सनल लोन पर कैसे मिलेगा टैक्स बेनेफिट, एक नहीं कई हैं तरीके…….

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नई दिल्ली. जब बात पैसे की तंगी की होती है, तो पर्सनल लोन कई लोगों का पहला सहारा बनता है. घर की मरम्मत, शादी-ब्याह, या मेडिकल जरूरत—हर मौके पर ये बिना किसी जमानत के मिल जाता है. लेकिन क्या इस लोन के जरिए टैक्स की बचत भी की जा सकती है? यह सवाल आजकल सोशल मीडिया से लेकर टैक्स सलाहकारों की चर्चा का केंद्र बन गया है. पर्सनल लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है, इसलिए इसे पाना आसान होता है. लेकिन इसकी ब्याज दर 10% से 24% तक हो सकती है, जो बाकी लोन की तुलना में ज्यादा है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि अगर इसका कोई टैक्स फायदा मिल जाए, तो राहत मिल सकती है. लेकिन क्या ऐसा होता है?

अगर आप अवसाद से ग्रसित हैं; तो करे ये उपाय!

साफ-साफ कहें तो, इनकम टैक्स एक्ट में पर्सनल लोन पर कोई सीधी टैक्स छूट नहीं दी गई है. न तो सेक्शन 80C और न ही 24(b) के तहत यह सीधे कवर होता है. लेकिन यह भी पूरी तरह बेकार नहीं है. कुछ खास मामलों में इसके ब्याज पर छूट मिल सकती है, अगर आपने इसका उपयोग किसी उपयुक्त खर्च पर किया हो.

अगर आपने पर्सनल लोन का उपयोग घर की मरम्मत या रेनोवेशन के लिए किया है, और आप मालिक हैं, तो सालाना 30,000 रुपये तक ब्याज की कटौती मिल सकती है.

बच्चों की पढ़ाई के लिए
अगर लोन बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लिया गया है, तो सेक्शन 80E के तहत 8 साल तक ब्याज की पूरी छूट मिलती है. यह काफी प्रभावी तरीका है टैक्स बचाने का.

बिजनेस खर्चों में उपयोग
अगर आपने बिजनेस शुरू करने या बिजनेस खर्चों के लिए लोन लिया है, तो इसका ब्याज ‘बिजनेस एक्सपेंडिचर’ के तौर पर टैक्स में दिखाया जा सकता है.
श्रीमान ए की कहानी: स्मार्ट फाइनेंसिंग
एक मिसाल के तौर पर देखें तो हाल ही में श्रीमान ए नाम के एक व्यक्ति ने पर्सनल लोन लेकर EV खरीदी और बच्चों की पढ़ाई में इसका इस्तेमाल किया. दोनों ही मामलों में उन्हें टैक्स में राहत मिली. उन्होंने टीवी और फर्नीचर जैसी चीजें पर्सनल सेविंग्स से खरीदीं ताकि ब्याज का बोझ न बढ़े. इस तरह उन्होंने टैक्स और ब्याज दोनों को बैलेंस किया.
जरूरी सावधानियां
टैक्स बचाने के चक्कर में गड़बड़ी न करें. लोन का उपयोग कहां किया गया है, यह साबित करने के लिए आपको बिल, इनवॉइस और पेमेंट प्रूफ रखने होंगे. टैक्स विभाग डिडक्शन तभी देगा जब स्पष्ट सबूत हों. साथ ही, उधार लेने से पहले यह सोच लें कि उसकी ब्याज दर और चुकाने की योजना क्या है.
Seema Reporter
Author: Seema Reporter

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