अगर कोई एक महीने से बेरोजगार है, तो वह पीएफ खाते में जमा रकम का 75% निकाल सकता है.
वहीं अगर कोई व्यक्ति दो महीने या उससे ज्यादा समय से बेरोजगार है, तो उसे खाते से पूरी जमा रकम निकालने की सुविधा है.
ईपीएफओ सदस्य खाता खोले जाने के 3 साल बाद अपने अकाउंट में जमा फंड्स का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर सकते हैं.
इससे जुड़ी शर्तों को देखें, तो सदस्य होम लोन (Home Loan) पर डाउन पेमेंट करने के लिए अपनी जमा का 90% तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
वहीं अकाउंट खोले जाने के 5 साल के भीतर किए गए विड्रॉल पर टैक्स लगता है. इसकी शर्तों के मुताबिक, 50,000 से ज्यादा राशि पर TDS लगता है.
यहां ध्यान रहे कि अगर आप निकासी के समय अपना पैन कार्ड दिखाते हैं, तो टीडीएस की दर 10% और नहीं दिखाने पर ये 30% होगी.