Lakhan Bhaiya Encounter Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) को बड़ा झटका दिया है. साल 2006 के लखनभैया फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाया है. हालांकि इससे पहले प्रदीप शर्मा को मुंबई की नीचली अदालत ने बरी कर दिया था. लेकिन ऊपरी अदालत में लखन भैया के वकील की तरफ से पेश सबूत के आधार पर उन्हें बरी किए जाने का फैसला रद्द कर उम्र कैद की सजा सुनाया है. बॉम्बे हाईकोर्ट से सुनाए फैसले के बाद ने उन्हें तीन हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिये हैं.
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कोर्ट ने इसके अलावा केस में दोषी अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा हुई है. इस मामले को लेकर पिछले 6 महीने से सुनवाई चल रही थी. 11 नवंबर 2006 को राम नारायणविश्वनाथ गुप्ता उर्फ लखनभैया का फर्जी एनकाउंटर हुआ था. जिसके बाद से कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी. एसआईटी के अनुसार, कथित मुठभेड़ अंधेरी वेस्ट नाना-नानी पार्क में हुई