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July 1, 2025 5:06 pm

जानें- सभी जरूरी बातें: किसे फाइल करना चाहिए ITR-1, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी…..

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ITR 2025: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) ने इनकम टैक्स रिटर्न-1 (ITR-1) और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी हैं. अब टैक्सपेयर्स के लिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल शुरू करने का समय आ गया है. अगर आप सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स हैं, तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-1 का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप वेतनभोगी टैक्सपेयर हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के संबंध में अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं. आइए इससे जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब जान लेते हैं.

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ITR-1 किसे फाइल करना चाहिए?

ITR-1 किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है, जिसकी कुल आय वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक न हो. इसके अतिरिक्त सैलरी, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5,000 रुपये तक) और अन्य सोर्स से होनी चाहिए, जिसमें बचत से ब्याज, जमा से ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड से ब्याज, बढ़े हुए कॉम्पोसिशन पर प्राप्त ब्याज, कोई अन्य ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन और जीवनसाथी की आय शामिल है.

टैक्सपेयर्स को जॉब के बारे में बताना चाहिए?

रिटर्न दाखिल करते समय रोजगार या जॉब के नेचर को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है. किसी को यह बताना चाहिए कि कर्मचारी केंद्र सरकार का कर्मचारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है, पब्लिक सेक्ट के वेंचर का कर्मचारी है, पेंशनभोगी है या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है.

ITR-1 दाखिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?

आपको AIS, फॉर्म 16, घर के किराए की रसीद, निवेश भुगतान और प्रीमियम रसीदें डाउनलोड करनी होंगी. इस बीच, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ITR फ़ॉर्म एनेक्सचर के बिना होते हैं. इसलिए, आपको अपने रिटर्न के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स (जैसे निवेश सर्टिफिकेट और TDS सर्टिफिकेट) अटैच करने की जरूरत नहीं है, भले ही आप इसे मैन्युअल रूप से फाइल करें. हालांकि, आपको इन दस्तावेजों को उन स्थितियों के लिए रखना चाहिए जहां उन्हें टैक्स अधिकारियों के सामने एसेसमेंट और पूछताछ के लिए जरूरी हो सकते हैं.

ITR फाइल करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आपको इनकम टैक्स रिजीम का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए. आपको AIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करना होगा और वास्तविक TDS/TCS/ भुगतान किए गए टैक्स की जांच करनी होगी. अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखती है, तो आपको नियोक्ता/ टैक्स कटौतीकर्ता/बैंक के साथ इसका मिलान करना चाहिए.

आपको अपने ITR को दाखिल करते समय रेफरेंस के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों को इकट्ठा कर सावधानीपूर्वक स्टडी करने की आवश्यकता है. जैसे कि बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, ब्याज सर्टिफिकेट, छूट या कटौती का क्लेम करने के लिए रसीदें, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और निवेश सर्टिफिकेट को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पहले से भरे गए डेटा में पैन, स्थायी पता, कॉन्टैक्स डिटेल्स , बैंक खाता जैसे डिटेल्स सही हों.

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