जयपुर, 28 अप्रैल। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 35 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन-13 में निजी खातेदारी की करीब 08 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही गैर अनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर के भूखण्ड संख्या ई-88 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण के पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम मुण्डोता, जिला जयपुर में करीब 20 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पिंगोलाई, कालवाड़ रोड़, जिला जयपुर में करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘गोविन्द विहार’’ के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
साथ ही जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बस्सी, दीपपूरा रोड़, जिला जयपुर में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बस्सी, आगरा रोड़ हाइवे से 500 मीटर अन्दर मोहनपुरा, जिला जयपुर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
इसी प्रकार जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित एस एल मार्ग पर गैर अनुमोदित योजना लाल बहादुर नगर के भूखण्ड संख्या ई-88 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 28.04.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर, गेट पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 13, 04 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 127 आज तक कुल 510 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
