जयपुर, 12 मार्च। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-13 ग्राम बस्सी में नागोलाई तालाब के पास जेडीए पार्क की सरकारी भूमि भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त,जोन-14 निजी खातेदारी करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरण, जोन-07 निवारू रोड़ पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध रूप से बने श्रीराम मैरिज गार्डन की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही, निवारू रोड़ पर ही व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनी 02 अवैध दुकानों की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग एवं जोन-09 जगतपुरा में रोहिन रिगल बिल्डिंग के ऊपर किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।
कैलाश चन्द्र बिशनोई, महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बस्सी में नागोलाई तालाब के पास खसरा नं. 1629, 1630, 1631 जेडीए पार्क की सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर टीनशेडनुमा कमरा बाउण्ड्रीवाल बनाकर, झुग्गी-झोपडी, कांटों की बाड़, झाडियां इत्यादि लगाकर किये गये कब्जे-अतिक्रमण को आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर पार्क की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित वाटिका से भाटेड़ा रोड़, जिला जयपुर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘गोविन्द रेजीडेंन्सी’’ के नाम से कर बनाई गई मिट्टी, ग्रेवेल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।
जोन-07 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित निवारू रोड़ पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ श्रीराम मैरिज गार्डन का अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 12.03.2025 को उक्त अवैध मैरिज गार्डन के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से गेट पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
जोन-07 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित निवारू रोड़ पर ही व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 02 दुकानों का अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 12.03.2025 को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से उक्त अवैध 02 दुकानों के शटर पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जगतपुरा में रोहिन रिगल बिल्डिंग के ऊपर बांस की टाटियां लगाकर, झोपडीनुमा अवैध निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-09 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, तृतीय चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 14, 07, 09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 90 आज तक कुल 473 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया एवं वर्ष 2024 में 06 व वर्ष 2025 में 02 कुल 08 पार्क की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाय जा चुका है।
