ITR Form Guide: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए योग्य हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म 1, 2, 3, 4 और 5 को नोटिफाई कर दिया है. विभाग ने 29 अप्रैल को ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) जारी किए थे. इसके बाद 30 अप्रैल को ITR-3 फॉर्म जारी किया गया. फिर ITR-5 को 1 मई और ITR-2 को 3 मई को जारी किया गया. ये फॉर्म टैक्सपेयर्स अपनी इनकम और जरूरतों के अनुसार ITR भरते समय इस्तेमाल करेंगे. यदि आपको इन फॉर्म्स को लेकर किसी भी तरह की दुविधा है, तो आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं और देखते है कि पिछली साल के तुलना में इस साल इनमें क्या बदलाव हुआ है.
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ITR-1
आईटीआर-1 फॉर्म में इस साल सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब इसमें 1.25 लाख रुपये तक के लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की जानकारी दी जा सकती है . पहले यह सुविधा केवल ITR-2 या ITR-3 में थी . इसके अलावा नए और पुराने टैक्स रिजीम में से किसी एक का चयन अब अनिवार्य कर दिया गया है . यह फॉर्म सिर्फ उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए मान्य है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय केवल वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से है .
ITR-2
ITR-2 में इस बार कुछ नए कॉलम जोड़े गए हैं, जैसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI), कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम (CGAS) के तहत जमा राशि की जानकारी, और IFSC यूनिट्स से प्राप्त लाभांश की रिपोर्टिंग . साथ ही, टैक्स रिजीम के चुनाव को स्पष्ट रूप से दिखाना आवश्यक कर दिया गया है . यह फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय में कैपिटल गेन, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी या विदेश से आय शामिल होती है, लेकिन जो व्यवसाय या पेशे से नहीं जुड़े हैं .
ITR-3
ITR-3 में इस बार सबसे खास बदलाव ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त आय की रिपोर्टिंग को लेकर हुआ है . इसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, ताकि करदाता गेमिंग आय को अलग से दिखा सकें . MSME को समय पर भुगतान न करने पर खुलासा करना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है . इसके अलावा CGAS और LEI से संबंधित नए कॉलम भी जोड़े गए हैं . यह फॉर्म उन व्यक्तियों/हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है जो व्यवसाय या पेशे से जुड़े हैं.
ITR-4
ITR-4 में अब लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये तक की LTCG रिपोर्ट करने की अनुमति है, जो पहले नहीं थी . साथ ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन (धारा 44AD/44ADA) की लिमिट को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है, बशर्ते नकद लेन-देन 5% से कम हो . नया टैक्स रिजीम चुनने या छोड़ने के लिए अब फॉर्म 10-IEA दाखिल करना जरूरी कर दिया गया है . यह फॉर्म छोटे व्यापारियों, पेशेवरों और फ्रीलांसर्स के लिए है .
ITR-5
ITR-5 फॉर्म में इस साल LEI और CGAS से संबंधित जानकारी के लिए नए कॉलम शामिल किए गए हैं . इसके अलावा, यदि कोई टैक्सपेयर नए टैक्स रिजीम से बाहर आना चाहता है तो उसे अब फॉर्म 10-IEA जमा करना आवश्यक कर दिया गया है . यह फॉर्म फर्म, LLP, AOP, BOI और अन्य संस्थाओं के लिए है जो ITR-7 के अंतर्गत नहीं आते .
