जयपुर। खराब एयर कंडीशनर (AC) से जुड़े मामले में जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अहम फैसला सुनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल ब्रांड क्रोमा (Croma) को खराब AC वापस लेने और उपभोक्ता को उसकी पूरी कीमत लौटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग का यह फैसला परिवादिया शालिनी सिंह के पक्ष में आया है। मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता उदित किरोड़ी ने पैरवी की।
परिवादिया शालिनी सिंह ने 7 जुलाई 2026 को जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश कर खराब AC के मामले में राहत की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर 2026 को आयोग ने अपना निर्णय सुनाया। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर और सदस्य पवन कुमार भारद्वाज की पीठ ने क्रोमा को खराब AC वापस लेकर उसकी पूरी राशि लौटाने के आदेश दिए।
करीब 100 दिन में आया फैसला
इस मामले में परिवाद दाखिल होने से निर्णय आने तक करीब 100 दिन लगे। कम समय में फैसला आने से उपभोक्ता को राहत मिली है। अधिवक्ता उदित किरोड़ी ने परिवादिया की ओर से आयोग के समक्ष कानूनी पक्ष रखा।
उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा मामला
खराब इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिलने पर उपभोक्ता विक्रेता या संबंधित कंपनी से मरम्मत, उत्पाद बदलने अथवा राशि वापस करने की मांग कर सकते हैं। समाधान नहीं मिलने पर मामले के तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
शालिनी सिंह से जुड़े इस प्रकरण में आयोग ने खराब AC की वापसी और पूरी राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और खराब उत्पादों से जुड़े विवादों में कानूनी राहत के महत्व को रेखांकित करता है।








