GST New Rule: देश भर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) लागू हो गया है. बता दें ऐसा पहली बार होगा कि जब किराएदार को भी जीएसटी चार्ज देना होगा. अभी तक मकान मालिक रिटर्न में बताता था कि वो भवन का मालिक है और उसे मकान को किराए से देने पर कितनी आय हो रही है.
जिसके लिए मकान मालिक को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन (gst registration on commercial property) कराना पड़ता था. लेकिन अब नए नियम के तहत मकान मालिक के साथ किराएदार को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस रजिस्ट्रेशन के बाद किराएदार को रिटर्न में ये देना होगा कि उसने कितना किराया दिया है.
इस पर करीब 18 परसेंट जीएटी लगेगा. लेकिन बाद वाले रिटर्न में किराएदार का जो टैक्स होगा उसमें उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी दिए हुए टैक्स का बड़ा हिस्सा वापस मिल जाएगा.
मकान मालिक किराए की नहीं दे रहे थे जानकारी
जीएसटी काउंसिल द्वारा दी जानकारी के मुताबिक कई मकान मालिक अपने किराए की इंक की जानकारी नहीं दे रहे था. जिस वजह से अब किराएदार को भी जीएसटी में रजिस्टर्ड किया जाएगा. जिससे किराएदार अपना किराए की जानकारी दे सकेगा.