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October 17, 2026 7:19 pm

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स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्ति पर 50,000 रूपये तक का अनुदान

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डूंगरपुर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एव विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युद्य योजना
(च्ड-।श्र।ल्) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियो, समूहो को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एव विकास सहकारी निगम, डूंगरपुर के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत बैंको, बैंकिग संस्थाओ के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियो, समूहों को शहरी पॉप, ग्रामीण पॉप, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी योजना, एवं मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए किये जाने वाले कार्यों तथा किराणा दुकान, मोबाइल शॉप, टेन्ट हाउस, ई-मित्र, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, जनरल सामान दुकान, टू व्हीलर रिपेयर, फल-सब्जी दुकान, चर्म व्यवसाय, जूते निर्माण, बेकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेट दुकान इत्यादि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाये जाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या राशि 50000 रूपये जो भी दोनो में से कम हो, तक का अनुदान कार्यालय अनुजा निगम के माध्यम से सीधे ही लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते मे हस्तांतरित किया जायेगा।

इस योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति/समूह कार्यालय परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम, समाजिक न्याय एवं अधिकारीता कार्यालय, जीवन ज्योती हॉस्पिटल के पास, डूंगरपुर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, प्रोजेकट रिपोर्ट आदि) के साथ पूर्ण कर सीधे ही कार्यालय में जमा करवाये जा सकते है।

Rashmi Repoter
Author: Rashmi Repoter

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