नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल उच्चतम न्यायालय के नए आदेश को ध्यान में रखते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में एक बार फिर सरकार से राहत की मांग करेगी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार दूरसंचार कंपनियों के लंबित एजीआर बकाये का पुनर्मिलान करने के साथ उन पर पुनर्विचार भी कर सकती है। यह प्रक्रिया केवल वित्त वर्ष 2016-17 ही नहीं, बल्कि सभी वर्षों के बकाया एजीआर पर लागू होगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कर्जग्रस्त कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 2016-17 के लिए करीब 5,606 करोड़ रुपये के एजीआर बकाये के पुनर्मिलान की अनुमति दी थी।






