मध्यप्रदेश में बाजार में बिक रहे दो कफ सिरपों की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग (Drug Control Department) की रिपोर्ट में पाया गया है कि गुजरात में निर्मित ‘Relife Syrup’ और ‘Respifresh TR Syrup’ में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) की मात्रा तय सीमा से कहीं अधिक पाई गई है.
इस खतरनाक केमिकल की अधिक मात्रा इंसानों के लिए जहरीली और घातक साबित हो सकती है. रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने दोनों सिरपों की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है.
जांच में खुलासा, तय मात्रा से कई गुना ज्यादा केमिकल
राज्य औषधि प्रयोगशाला (State Drug Laboratory) में की गई जांच के दौरान इन दोनों सिरपों में डायएथिलीन ग्लाइकॉल का स्तर निर्धारित मानक से कहीं ज्यादा पाया गया. यह केमिकल शरीर में किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और कई मामलों में मृत्यु तक का कारण बन सकता है.
राज्य औषधि प्रयोगशाला (State Drug Laboratory) में की गई जांच के दौरान इन दोनों सिरपों में डायएथिलीन ग्लाइकॉल का स्तर निर्धारित मानक से कहीं ज्यादा पाया गया. यह केमिकल शरीर में किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और कई मामलों में मृत्यु तक का कारण बन सकता है.
गुजरात में बनते हैं दोनों सिरप
दोनों सिरप गुजरात की फार्मा कंपनियों में निर्मित हैं. रिपोर्ट आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार को पत्र लिखकर निर्माण इकाई की जांच कराने की मांग की है. अधिकारियों के अनुसार, इन सिरपों के कुछ बैच मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलब्ध थे, जिन्हें अब तत्काल बाजार से जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
दोनों सिरप गुजरात की फार्मा कंपनियों में निर्मित हैं. रिपोर्ट आने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार को पत्र लिखकर निर्माण इकाई की जांच कराने की मांग की है. अधिकारियों के अनुसार, इन सिरपों के कुछ बैच मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलब्ध थे, जिन्हें अब तत्काल बाजार से जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
मध्यप्रदेश में बिक्री और वितरण पर रोक
राज्य औषधि नियंत्रक (State Drug Controller) ने आदेश जारी कर इन दोनों ब्रांड्स की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पाबंदी लगा दी है.
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दवा दुकानों और अस्पतालों में इन सिरपों की जांच करें और अगर स्टॉक मिले तो तुरंत सीज (Seize) किया जाए.
राज्य औषधि नियंत्रक (State Drug Controller) ने आदेश जारी कर इन दोनों ब्रांड्स की बिक्री, वितरण और उपयोग पर पाबंदी लगा दी है.
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दवा दुकानों और अस्पतालों में इन सिरपों की जांच करें और अगर स्टॉक मिले तो तुरंत सीज (Seize) किया जाए.
डायएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है?
यह एक औद्योगिक सॉल्वेंट (chemical solvent) होता है, जिसका इस्तेमाल कभी-कभी सस्ते दवा निर्माण में गलती या लापरवाही से हो जाता है.
इसकी अधिक मात्रा किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है.
यह एक औद्योगिक सॉल्वेंट (chemical solvent) होता है, जिसका इस्तेमाल कभी-कभी सस्ते दवा निर्माण में गलती या लापरवाही से हो जाता है.
इसकी अधिक मात्रा किडनी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है.
सरकार की सख्ती
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दोषी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DCGI) को भी मामले की जानकारी भेज दी गई है ताकि अन्य राज्यों में भी जांच की जा सके.
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दोषी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (DCGI) को भी मामले की जानकारी भेज दी गई है ताकि अन्य राज्यों में भी जांच की जा सके.
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