नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने के बजाय मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।
हाईकोर्ट में 16 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय करने का निर्देश दिया है। आजम खान की याचिका में ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
यह गिरफ्तारी जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और विशेष अदालत के न्यायिक हिरासत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से गिरफ्तारी को गलत बताते हुए तत्काल राहत की मांग की गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान की कानूनी लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगी।








