भारत में कानूनी कार्यवाई काफी धीमी गति पर चलते हैं. हालांकि, ऐसे मामले जो बेहद संवेदनशील होते हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक पर रखकर जल्द से जल्द उसपर फैसला लेने की कोशिश की जाती है. लेकिन कई अपराधी सिर्फ इस विश्वास पर खुलेआम क्राइम करते हैं कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. कोर्ट ने ऐसे ही एक अपराधी के मनसूबे पर पानी फेरते हुए उसे अपराध के तीन साल बाद सजा सुनाई है.
जयपुर कोर्ट में एक युवती की मौत के तीन साल बाद उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा सुनाई. शख्स पर आरोप था कि उसने मृतका को शादी का वादा किया था. उसने मृतका से अस्सी हजार रुपए भी ऐंठे थे और होटल ले जाकर उसका रेप किया था. जब युवती ने शादी का प्रेशर डाला तो युवक मुकर गया. इससे आहत होकर लड़की ने जहर खा लिया था. मरने से पहले पुलिस को दिए बयान के आधार पर तीन साल बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है.
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2021 का है मामला
ये पूरा मामला 2021 का है. 13 अप्रैल को मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने आरोपी सद्दाम हुसैन पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. उस वक्त युवती अस्पताल में एडमिट थी. जब पुलिस ने उसका बयान लिया तो वो सिर्फ इतना ही कह पाई कि उसके साथ रेप हुआ है. इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया था.
एक बयान के आधार पर सजा
पुलिस ने युवती का पर्चा बयान लिया था. इसे मोबाइल पर भी रिकॉर्ड किया गया था. युवती ने सद्दाम पर शादी का झांसा देकर रेप करने और फिर मुकरने का आरोप लगाया था. पुलिस ने ये सबूत कोर्ट में जमा किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण दस्तावेज घोषित किया. कोर्ट ने कहा कि मरते हुए कोई भी झूठ नहीं बोलता. ऐसे में कोर्ट ने आरोपी सद्दाम को धारा 306 आईपीसी के अन्तर्गत 10 साल की कठोर सजा और 25000 रुपए जुर्माना एवं धारा 376 आईपीसी में 7 वर्ष की सजा और 25000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.