7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) और केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के तहत ट्रांसजेंडर आश्रितों को चिकित्सा लाभ देने का निर्णय लिया है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन आयु की किसी भी सीमा से परे इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। यह कदम समावेशिता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।






