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March 21, 2026 11:57 am

Rule Changes: बदल गए आम आदमी की जिंदगी से जुड़े ये 5 बड़े नियम……’रसोई गैस से FD तक……

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महीने की शुरुआत में सरकार की ओर से कई सारी जरूरी चीजों के दाम रिवाइज किए जाते हैं. 1 सितंबर को भी गैस सिलेंडर से लेकर कई सारे नियम बदल रहे हैं. कुछ आज से ही लागू होंगे और कुछ नियमों में बदलाव इसी महीने में हो जाएगा. आइए आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिनमें बदलाव हो गया है या फिर इसी महीने होगा.

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गैस सिलेंडर के दाम

सरकार ने 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दामों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं. इस बार कीमतें 51 रुपए तक कम कर दी गई हैं. इससे दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1580 रुपये हो जाएंगे, जो कि इससे पहले 1631.50 रुपये हुआ करते थे. हालांकि, सरकार ने घरेलू यानी रसोई वाले गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. घरेलू सिलेंडर सस्ते नहीं हुए हैं.

रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस खत्म

डाक विभाग (DoP) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घरेलू पंजीकृत डाक को स्पीड पोस्ट में मिला दिया है. यानी 1 सितंबर, 2025 से देश के भीतर भेजा जाने वाला हर रजिस्टर्ड डाक अब स्पीड पोस्ट के जरिए ही पहुंचाया जाएगा. इसका असर आम ग्राहकों और सरकारी दस्तावेज भेजने वालों पर पड़ेगा.

FD पर विशेष ऑफर का आखिरी मौका

अगर आप अपने पैसे को सेफ रखने के लिए एफडी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं. तो यह महीना आपके लिए अहम होने वाला है. इंडियन बैंक और IDBI बैंक, दोनों ने स्पेशल टर्म FD स्कीम लॉन्च की हैं. इंडियन बैंक की 444 दिन और 555 दिन की FD और IDBI बैंक की 444, 555 और 700 दिन की FD स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है.

क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. 1 सितंबर यानी आज से बैंक के चुनिंदा कार्ड्स पर गेमिंग प्लेटफॉर्म, मर्चेंट्स और सरकारी ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे. इसके अलावा, कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) वाले सारे कस्टमर्स 16 सितंबर से अपनी रिन्यूअल डेट के हिसाब से ऑटोमैटिकली नए वेरिएंट में शिफ्ट हो जाएंगे. इसके रिन्यूअल चार्जेस क्लासिक के लिए 999 रुपये, प्रीमियम के लिए 1,499 रुपये और प्लेटिनम के लिए 1,999 रुपये होंगे.

आईटीआर फाइल करने की नई अंतिम तिथि

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. सीबीडीटी ने 27 मई को यह घोषणा की. आमतौर पर आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल टैक्सपेयर्स को 46 दिन का एक्सट्रा समय दिया गया है.

DIYA Reporter
Author: DIYA Reporter

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