अगर इंतजार करते हुए तीन से चार हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?

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ITR Refund न मिलने पर क्या करें?
  1. अगर इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आता है कि आपकी कैलकुलेशन में गलती हुई है। इसके साथ ही आपको अभी और अमाउंट पे करना है। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करें। इसके साथ ही जो आपने कैलुकेशन की है, इसे भी चेक करें।
  • अगर गलती आती है तो मांगा गया बकाया अमाउंट समय रहते पे कर दें।
  • अगर गलती नहीं होती तो सेक्शन 139(4) के तहत आप रेक्टिफाइंग के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं।

2. बैंक अकाउंट डिटेल गलत हो जाना

आईटीआर फाइल का रिफंड प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। इसलिए बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा लें।

आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर  आपको रिफंड Reissue के लिए कहा जा सकता है।

Refund Reissue कैसे करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स से Refund Reissue कर सकते हैं।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगा।

स्टेप 2- अब यहां My Account वाले सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3-फिर Refund Re-issue वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर Click on पर जाएं।

स्टेप 4- इसके बाद Refund Reissue Request पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अब यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा।

स्टेप 6- फिर ई-वेरिफाई कर Refund Re-Issue Request सबमिट करना होगा।

सोर्स-Clear tax और ITR Department