UPS vs NPS : सरकार ने पुराने कर्मचारियों को तो यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक का चुनाव करने का मौका दिया है, लेकिन नए कर्मचारियों के लिए पेंशन की क्या व्यवस्था है. अगर कोई 1 अप्रैल, 2025 को नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे किस तरह की पेंशन योजना में रखा जाएगा.
साल 2005 से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लागू होने के बाद से ही देशभर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं. सरकार ने इस पर अमल करते हुए गारंटी वाली पेंशन स्कीम यूपीएस पेश की, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो चुकी है. इसके साथ ही सरकार ने पहले एनपीएस के तहत अंशदान करने वाले कर्मचारियों को भी यूपीएस में स्विच करने का मौका दिया. लेकिन, सवाल ये उठता है कि जो लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं, उन्हें बाई डिफॉल्ट किस स्कीम में रखा जाएगा.
फिलहाल सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस अथवा यूपीएस में से किसी एक का चुनाव करने का मौका दिया है. पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी, जिसे 3 महीने बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है. हालांकि, यह विकल्प तो पहले से नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दिया गया है जिसमें से ज्यादातर अभी इसी असमंजस में हैं कि दोनों में से किसका चुनाव किया जाए. लेकिन, सवाल ये है कि जो लोग 1 अप्रैल, 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें दोनों में से किस पेंशन स्कीम में रखा जाएगा.

Author: Geetika Reporter
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