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September 24, 2025 4:37 pm

JDA: जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जेडीए ने सत्रह बीघा भूमि पर चार अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

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जयपुर, 26 मई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-1 मंे ओ.टी.एस. के पास किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जोन-08 में निजी खातेदारी की करीब 02 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोंनी को पूर्णतः ध्वस्त एवं जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन-13 में आगरा रोड़, कानोता थाने के सामने ंव्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग एवं कानोता थाने के सामने ही ंव्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$द्वितीय मंजिला अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-01 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित स्कीम नं. 04, ओ.टी.एस. के पास सीमेन्ट के ब्लॉक, पट्टियों से चारदीवारी का अवैध निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-01 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सांगानेर में कोहिनूर सिनेमा के पास, जिला जयपुर में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘ श्रीजी मार्केट’’ के नाम से बनाई गई गिट्टी, मोर्रम की सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित निवारू रोड़, खारड़ा की ढ़ाणी, जिला जयपुर में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘श्री हनुमान नगर’’ के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल, मकान का ढांचा व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम रोजदा, जिला जयपुर में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम जिलोई, जिला जयपुर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘माँ करणी नगर’’ के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आगरा रोड़, कानोता थाने के सामने, शराब की दुकान के ऊपर ंव्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 26.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ताला सील व चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आगरा रोड़, कानोता थाने के सामने ही ंव्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$द्वितीय मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 26.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर शटरों पर ताला सील व चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-01, 08, 12, 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 161 आज तक कुल 544 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।

sanjeevni today
Author: sanjeevni today

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