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April 1, 2025 5:09 am

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जून से शुरू होगी नई सुविधा……’एक लाख तक की रकम ATM-UPI से निकाल सकेंगे……

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EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं।

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इसका मकसद प्रोसेस को आसान बनाना है

  • सुमिता डावरा के अनुसार इस विस्तार का मकसद देश की वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है।
  • EPFO ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है।
  • क्लेम की प्रक्रिया का समय घटाकर केवल तीन दिन कर दिया गया है। अब 95% दावे ऑटोमेटेड हैं और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है।

ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे।

वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा

PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

PF निकासी इनकम टैक्स के नियम

कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं।

अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सब्मिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

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