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February 4, 2025 4:12 pm

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इनसे आपको होगा सबसे ज्यादा फायदा…….’बजट के इन 4 बड़े ऐलानों के बारे में जान लीजिए……

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को ऐसे कई ऐलान किए, जिनमें आपका बड़ा फायदा छुपा हुआ है। उनकी कोशिश इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने और मिडिल क्लास को राहत देने की है। उन्होंने टैक्स के नियमों में जो बदलाव किए हैं, उससे मिडिल क्लास परिवारों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदने या सेविंग्स और निवेश के लिए कर सकेंगे।

New Income Tax Bill: 60 साल बाद बदलने जा रहा है इनकम टैक्स कानून…….’इन बड़े बदलावों के लिए हो जाएं तैयार……

1. सालाना 12 लाख रुपये तक इनकम तो नहीं लगेगा टैक्स

अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है तो आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। यह फायदा इनकम टैक्स की नई रीजीम (New Regime of Income Tax) का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा। पहले सालाना 7 लाख रुपये तक इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाले रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है।

2. सरकार ने नई रीजीम में टैक्स के स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसमें सालाना 4 लाख रुपये तक इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख तक की इनकम पर टैक्स 5 फीसदी लगेगा। 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 लाख से ज्यादा और 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 16 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। 20 लाख से ज्यादा और 24 लाख तक की इनकम पर 25 फीसदी टैक्स है। 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से अब ज्यादा इनकम पर भी पहले के मुकाबले कम टैक्स चुकाना होगा।

3. अपटेडेड रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा

अपटेडेट रिटर्न फाइल करने के लिए अब टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय मिलेगा। अभी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 24 महीने का समय मिलता था। निर्मला सीतारमण ने इसे बढ़ाकर 48 महीना कर दिया है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा।

4. अगर आपके पास दो घर है तो टैक्स नहीं

अगर आपके पास दो घर है तो आपको टैक्स की चिंता नहीं करनी है। पहले कुछ खास शर्तें पूरी करने पर दूसरे घर को टैक्स से छूट मिलती थी। अब उन शर्तों को हटा दिया गया है। अगर आपके पास दो घर है तो दोनों को सेल्फ-ऑक्युपायड यानी खुद के इस्तेमाल के लिए मान लिया जाएगा। अगर आपके पास तीसरा घर है तो सिर्फ उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। इस बदलाव से मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी।

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