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December 23, 2024 8:41 pm

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Income Tax Return Filing: क्या डेडलाइन बढ़ेगी आगे……’अब तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR हुए फाइल…..’

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Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 बेहद करीब आ चुकी है। अगर आपने अभी तक ITR नहीं डाला है और डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो यह नुकसान करा सकता है। इसकी वजह है कि अभी तक ITR फाइलिंग डेडलाइन को आगे बढ़ाने जाने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं आयकर विभाग लगातार टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने को कह रहा है।

ऐसा नहीं है कि डेडलाइन गुजरने के बाद रिटर्न फाइल नहीं होगा। डेडलाइन गुजरने के बाद भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR डाला जा सकता है। लेकिन यह बिलेटेड ITR होगा, जिसके साथ 5000 रुपये तक पेनल्टी का भुगतान करना होगा। ऐसे में अच्छा यही है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया जाए। याद रहे कि बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज नहीं किया जा सकता है।

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बिलेटेड ITR होने पर भी किन टैक्सपेयर्स को पेनल्टी से छूट

टैक्सपेयर्स की एक कैटेगरी ऐसी भी है, जिसके पास डेडलाइन के गुजरने के बाद भी बिना किसी पेनल्टी या लेट फीस के ITR फाइल करने का मौका रहता है। ये वे लोग हैं जो जीरो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानि कि ​जिनकी कुल आय, बिना किसी डिडक्शन को क्लेम किए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट के अंदर आती है। इस वक्त देश में इनकम टैक्स की दो तरह की व्यवस्था हैं। नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट हर आयु के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये, 60-80 वर्ष के लिए 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है।

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फीस या पेनल्टी का भुगतान करना होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को पार नहीं कर रही है तो उसे बिलेटेड ITR फाइल करते हुए कोई पेनल्टी नहीं भरनी होगी। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें लागू रहती हैं।

क्या हैं ये शर्तें

कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं, जिनमें टैक्सपेयर की कुल कमाई बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम होने पर भी उसे ITR भरना होता है। इन कंडीशंस के साथ वाला टैक्सपेयर अगर ITR भरने की डेडलाइन से चूका तो फिर उसे भी अन्य टैक्सपेयर्स की तरह बिलेटेड ITR पर पेनल्टी का भुगतान करना होता है। ये कंडीशंस हैं.

  • किसी बैंक/सहकारी बैंक में एक या एक से ज्यादा खातों में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम जमा की हो
  • किसी साल में 1 लाख रुपये या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान किया हो
  • अपनी या किसी और की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किए हों
  • किसी गैर भारतीय कंपनी में स्टॉक्स जैसे विदेशी एसेट्स का मालिकाना हक रखते हों

अब तक आ चुके हैं 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न

आयकर विभाग के मुताबिक, 27 जुलाई तक आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके थे। विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर कहा है कि रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल जुलाई के आखिर तक कुल ITR फाइलिंग का आंकड़ा, पिछले साल की 6.77 करोड़ ITR फाइलिंग्स को पार कर जाएगा।

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