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August 11, 2025 6:05 pm

यहां मिलेंगे सब के जवाब……’ITR भरने से पहले मन में उठते हैं कई सवाल….

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हर साल लाखों लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस प्रक्रिया से जुड़े नियम, फॉर्म, और समय-सीमा को लेकर भ्रम होता है. चाहे आप नौकरीपेशा में हैं, फ्रीलांसर हैं या व्यापारी , अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है, तो ITR भरना अनिवार्य है.

यह केवल टैक्स चुकाने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी कमाई और वित्तीय पारदर्शिता का प्रमाण भी होता है. अगर सही जानकारी समय रहते मिल जाए, तो यह प्रक्रिया बहुत ही आसान हो सकती है. अक्सर ITR फाइलिंग से पहले कई सवाल मन में उठते हैं, आइए जानते हैं इनके जवाब क्या हैं.

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ITR क्या होता है और क्यों ज़रूरी है?

आयकर रिटर्न एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी सालभर की कमाई और उस पर चुकाए गए टैक्स का पूरा ब्योरा सरकार को देते हैं. इसे भरना जरूरी होता है ताकि अगर आपने ज़्यादा टैक्स भरा है तो रिफंड मिल सके, और अगर कम टैक्स भरा है तो उसका हिसाब हो सके.

ITR फाइलिंग कहां और कैसे होता है?

आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं. इसके लिए वहां रजिस्ट्रेशन करना होता है, लॉग इन करके फॉर्म भरना होता है, फिर सबमिट करना होता है.

क्या ITR के साथ कोई डॉक्युमेंट लगाना होता है?

ITR फॉर्म में कोई दस्तावेज़ लगाने की जरूरत नहीं होती. लेकिन सारे ज़रूरी पेपर्स जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, निवेश के सबूत, TDS सर्टिफिकेट आदि अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आयकर विभाग मांग सकता है.

क्या ITR भरने से कोई नुकसान होता है?

ITR फाइलिंग से कोई नुकसान नहीं होता. यह आपकी जिम्मेदारी है और इसके कई फायदे भी होते हैं, जैसे लोन लेने में आसानी, वीज़ा प्रोसेस में मदद और टैक्स रिफंड मिलना. वहीं अगर आपको टैक्स देना बनता है और आपने रिटर्न नहीं भरा, तो आप पर जुर्माना लग सकता है.

अगर तय तारीख चूक जाए तो ITR भर सकते हैं?

अगर आप तय समय पर ITR नहीं भर पाए हैं तो बाद में भी Belated Return फाइल कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको कुछ लेट फीस चुकानी पड़ती है.

देर से ITR भरने पर कितना जुर्माना लगता है?

अगर आपने ITR तय समय के बाद भरा, तो आपको ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. लेकिन अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से कम है, तो ये जुर्माना ₹1,000 तक सीमित होता है.

टैक्स ज़्यादा कट गया हो तो पैसे वापस कैसे मिलेंगे?

अगर आपने ज़रूरत से ज्यादा टैक्स दे दिया है, तो आप ITR में रिफंड क्लेम कर सकते हैं. जांच के बाद आयकर विभाग आपके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर देता है.

क्या ITR फाइल करने में मदद के लिए कोई सुविधा है?

अगर आपको ITR भरने में दिक्कत हो रही है तो आप आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800 103 0025 पर कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी समस्या का समाधान मिलेगा.

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