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November 14, 2025 4:52 am

तो ITR में ऐसे करें रिपोर्ट, नहीं तो कट जाएगा मोटा पैसा……’Bitcoin से कर ली ताबड़तोड़ कमाई…..

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Bitcoin ITR Filing: बिटकॉइन पिछले एक सप्ताह में अपने ऑल टाइम हाई 123055 डॉलर पर पहुंचने के बाद अब 117000 डॉलर पर ट्रेड कर रही है. 11 जुलाई 2024 के बाद से इसके कीमत में 90 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है. बिटकॉइन में आई इस तेजी से निवेशकों को जबरदस्त फायदा हुआ है. भारत में क्रिप्टो में निवेश करना रिस्की माना जाता है क्योंकि इसे किसी संस्था द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है.

लेकिन अगर आप इससे मुनाफा कमाते हैं तो सरकार इस पर 30 फीसदी का भारी भरकम टैक्स लेती है और नियमों के अनुसार इस प्रॉफिट को आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाना होता है. सरकार ने इसको लेकर ITR के फार्मों में भी बदलाव किया है. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है. तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

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बिटकॉइन पर टैक्स कैसे लगता है?

भारत में बिटकॉइन को वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) माना गया है और इसकी कमाई पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBH के तहत टैक्स लगाया जाता है. नियम के अनुसार, बिटकॉइन की बिक्री या ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी का फ्लैट टैक्स लगता है. इस पर किसी भी तरह की कटौती, खर्च या छूट की अनुमति नहीं है.

उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने बिटकॉइन 1000000 रुपये में खरीदा और एक साल बाद 90 फीसदी रिटर्न मिलने के बाद उसे 1900000 रुपये में बेच दिया. इस स्थिति में आपका कुल लाभ 900000 रुपये होगा. इस लाभ पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBH के तहत 30 फीसदी टैक्स देना होता है. यानी आपको 900000 रुपये पर 30 फीसदी की रेट से 270000 रुपये का टैक्स चुकाना पड़ेगा. यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि बिटकॉइन से हुई हानि को आप किसी अन्य इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते और ना ही इस नुकसान को अगले वित्तीय वर्षों में आगे ले जाकर एडजस्ट करने की अनुमति है.

ITR में कैसे करें रिपोर्ट

असेसमेंट ईयर 2022-23 से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में एक नया सेक्शन Schedule – Virtual Digital Assets (VDA) जोड़ा गया है. अगर आपने बिटकॉइन से कोई इनकम प्राप्त की है, तो आपको इस सेक्शन को भरना जरूरी है. इसमें आपको बिटकॉइन खरीदने और बेचने की तारीख, खरीद मूल्य और बिक्री से प्राप्त राशि की जानकारी देनी होती है.

साथ ही, बिना किसी कटौती के 30 फीसदी की रेट से चुकाए गए टैक्स का डिटेल भी देना होता है. यदि आपने बिटकॉइन किसी विदेशी वॉलेट या एक्सचेंज के जरिए होल्ड किया है, तो आपको Schedule FA (Foreign Assets) में भी इसकी जानकारी देनी होती है, ताकि विदेशी संपत्ति का पूरा डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद रहे.

DIYA Reporter
Author: DIYA Reporter

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