दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। इस बीच एक्यूआई 400 को पार कर चुका है। ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के स्टेज-3 को लागू कर दिया है, जिसमें कुछ GRAP-4 की सख्ती वाली कार्रवाइयां भी शामिल कर ली गई हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और हालिया संशोधित GRAP के तहत उठाया गया है, ताकि प्रदूषण पर तुरंत काबू पाया जा सके। आइए जानते हैं कि इन पाबंदियों के तहत क्या बंद है, क्या खुलेगा, ऑफिस और स्कूलों का क्या हाल है?
क्या बंद हो गया है?
GRAP स्टेज-3 के तहत गैर-जरूरी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
- निर्माण और विध्वंस कार्य: गैर-जरूरी निर्माण, ध्वंस, मिट्टी खोदाई, ट्रेंचिंग, पाइलिंग और ओपन-एयर रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स पूरी तरह बंद। सार्वजनिक परियोजनाओं (जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, डिफेंस, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं) पर सख्त धूल नियंत्रण के साथ काम जारी रह सकता है।
- उद्योग और खनन: स्टोन क्रशर, खनन साइट्स और क्लीन फ्यूल पर न चलने वाले हॉट-मिक्स प्लांट्स बंद। कोयला या गैस आधारित प्रदूषणकारी उद्योगों पर भी रोक, सिवाय जरूरी सेवाओं के।
- वाहन प्रतिबंध: दिल्ली और एनसीआर जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा) में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित। इंटर-स्टेट डीजल बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकतीं (सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीजल बसें अनुमत)। ट्रक एंट्री पर भी सख्ती, सिवाय आवश्यक वस्तुओं (दूध, सब्जी, फल) ले जाने वाले वाहनों के। BS-IV या पुराने डीजल मीडियम गुड्स वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित।
- जनरेटर सेट: डीजल जनरेटर सेट्स का इस्तेमाल बंद, सिवाय अस्पतालों, एयरपोर्ट्स और मेट्रो जैसी इमरजेंसी सेवाओं के।
क्या खुलेगा?
सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन सतर्कता के साथ.
- सार्वजनिक परिवहन: डीटीसी और मेट्रो सेवाओं में वृद्धि। अतिरिक्त CNG/इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। ऑफ-पीक घंटों में यात्रा पर छूट।
- उद्योग: क्लीन फ्यूल (CNG, LNG) वाले उद्योग खुले रहेंगे।
- बैंक और वित्तीय संस्थान: सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
- मार्केट और दुकानें: मार्केट और दुकानें खुली रहेंगी।
कहां-कहां ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम?
दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को 50% स्टाफ के साथ चलाने का आदेश दिया है। बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने सोमवार शाम इस आशय के आदेश जारी किए। निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जबकि, कार्यालय में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। हालांकि, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकेंगे।
दिल्ली: सभी पब्लिक, म्यूनिसिपल और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता पर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को नियमित उपस्थिति जरूरी, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कॉल-ऑन ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस WFH की अनुमति दे सकते हैं।
एनसीआर क्षेत्र: हरियाणा (गुरुग्राम, फरीदाबाद), यूपी (गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा) और राजस्थान के जिलों में राज्य सरकारें फैसला लेंगी। ज्यादातर जगहों पर 50% क्षमता और WFH की सिफारिश की गई है।
स्कूल कहां-कहां बंद या हाइब्रिड मोड?
कक्षा 1 से 5: दिल्ली और एनसीआर के चुनिंदा जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर) में सभी सरकारी, प्राइवेट और अंडेड रिकग्नाइज्ड स्कूल हाइब्रिड मोड (फिजिकल + ऑनलाइन) में चलेंगे। जहां ऑनलाइन सुविधा हो, वहां फुल ऑनलाइन का विकल्प। यह 11 नवंबर 2025 से प्रभावी है।
कक्षा 6 और ऊपर: सामान्य रूप से खुले, लेकिन आउटडोर खेल-कूद बंद। राज्य सरकारें अतिरिक्त फैसला ले सकती हैं।





