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January 28, 2026 6:08 am

उत्तर प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर बदला नियम, यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

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लखनऊ, 6 जनवरी 2026: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों की सुरक्षा और फिटनेस जांच को और सख्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी कमर्शियल वाहनों (जैसे टैक्सी, मैक्सी कैब, बस आदि) में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के साथ पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है।

अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार:

  • नए पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू है।
  • पुराने व्यावसायिक वाहनों (पहले से रजिस्टर्ड) के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से सख्ती शुरू हो जाएगी।
  • VLTD डिवाइस न लगाने पर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और PUC संबंधित कोई काम नहीं किया जाएगा।

एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि यह कदम महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पैनिक बटन आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने में सहायक होगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि इस नियम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस मानकों का बेहतर पालन होगा। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अधिकृत डीलरों से VLTD डिवाइस लगवाएं।

Sanjeevni Today
Author: Sanjeevni Today

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