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February 18, 2026 2:53 pm

Rajasthan Panchayat Election: हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार से मांगा जवाब…….’राजस्थान की 6759 पंचायतों में क्यों टाले गए चुनाव……

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Rajasthan Panchayat Election: जयपुर। हाईकोर्ट ने समयसीमा पूरी होने के बावजूद पंचायत चुनाव नहीं कराने, चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों, वार्ड पंचों को प्रशासक व प्रशासनिक कमेटी के सदस्य नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।

न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवन्दा, नंदकिशोर यादव व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
अधिसूचना जारी कर किए थे चुनाव स्थगित
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पंचों का कार्यकाल पूरा होने के कारण इन पंचायतों में वर्ष 2025 में चुनाव कराए जाने थे। इसी बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर ये चुनाव स्थगित कर दिए।
अधिसूचना को बताया पंचायती राज कानून के खिलाफ

याचिका में अधिसूचना को पंचायती राज कानून के खिलाफ बताते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता और न पंचायतों में किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक लगाया जा सकता।

एक और याचिका दायर

अलवर स्थित कठूमर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश की ओर से पंचायत चुनाव स्थगित करने को लेकर जनहित याचिका पेश की गई है।

DIYA Reporter
Author: DIYA Reporter

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