राजस्थान में 20 सितंबर से खुलेंगे 6वीं से 8वीं तक के स्कूल, राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की नई गाइडलाइन
20 सितंबर से छठवीं से आठवीं और 27 सितंबर से पहली से पांचवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब पहली से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। अभी तक शादियों में 50 लोग ही शामिल हो सकते थे।
20 सितंबर से छठवीं से आठवीं और 27 सितंबर से पहली से पांचवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खुलेंगे। पहले फेज में 50 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अब 100 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने शुक्रवार देर शाम इस संबंध में गाइडलाइन जारी की।
गाइडलाइन में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, परन्तु आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
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प्रदेश के समस्त राजकीय-निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। राज्य के सरकारी- निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां 20 सितम्बर से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां 27 सितम्बर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
वे अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन के लिए संस्थान नहीं भेजना चाहते, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।
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गाइडलाइन में रेस्टोरेन्ट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रातः 9 से रात्रि 10 बजे तक अनुमत किए गए है। सिनेमा हॉल्, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 से रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम डोज लगवा ली हो। जिम, योगा सेंटर को प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम डोज लगवा ली हो। प्रदेश में मवेशियों का व्यापार पशु हाट मेलों द्वारा ही किया जाता है।
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