रश्मि मेटालिक्स कंपनी ने संजय सिंह पर दायर किया मानहानि का मामला
कोर्ट का आदेश, 26 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों संजय सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह पर आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। सम्बंधित कंपनी ने इस मामले में संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब इस पर लखनऊ की निचली अदालत ने संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संजय सिंह को 26 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह पर मंत्रालय में घोटाले के आरोप लगाए थे। आरोप में उन्होंने रश्मि मेटेलिक्स नाम की कंपनी का नाम लिया था। आरोपों को खारिज करते हुए कंपनी ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर एक के बाद एक संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। रश्मि मेटालिक्स ने संजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजते हुए सात दिन के अंदर माफी मांगने सहित पांच हजार करोड़ की मानहानि का दावा ठोंका था। एक प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही थी। इसके बाद जल शक्ति मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा था कि संजय सिंह ने जिस एक लाख, 20 हजार करोड़ की योजना में घोटाले के बारे में लिखा, पता नहीं ये फिगर कहां से आया।
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संजय सिंह ने कहा था कि रश्मि मेटेलिक्स नाम की कंपनी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित कई जगह ब्लैकलिस्टेड है । कहा गया है कि संजय सिंह ने जहां का भी उदाहरण दिया, कहीं भी इस कंपनी के बारे में ब्लैकलिस्ट का आदेश नहीं है। संजय सिंह ने 2013 का एक कागज दिखाकर कंपनी के पश्चिम बंगाल में भी ब्लैकलिस्टेड होने का दावा किया था। इसका खंडन करते हुए कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में ही बाद में एक और आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि पहला कागज भूलवश जारी हुआ था। संजय सिंह ने सेना में भी कंपनी को प्रतिबंधित करने की बात कही थी।
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