भड़काऊ नारेबाजी: आरोपित प्रीत सिंह की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 15 को

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 15 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है

 
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 15 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपित प्रीत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 15 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।

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पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 अगस्त को प्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने कहा था कि देश का संविधान एक जगह एकत्र होकर अपनी राय रखने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग प्रतिबंधों के साथ किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि आरोपित प्रीत सिंह को दूसरे आरोपितों के साथ साफ-साफ देखा जा सकता है कि उसने भड़काऊ भाषण दिया।

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ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने अगस्त को 9 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपितों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। आठ अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी।

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