PMLA कोर्ट ने नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता के खिलाफ जारी सभी वारंट को किया रद्द
PMLA अदालत ने मैनक मेहता को जमानत के रूप में 50,000 रुपए का नकद बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि मयंक मेहता एक ब्रिटिश नागरिक हैं।

मुंबई। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने आज मंगलवार 7 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता के खिलाफ जारी सभी वारंट को रद्द कर दिया है। इसके बदले में PMLA अदालत ने मैनक मेहता को जमानत के रूप में 50,000 रुपए का नकद बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि मयंक मेहता एक ब्रिटिश नागरिक हैं।
ज्ञात हो कि नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता, नीरव मेहता और अन्य आरोपीयों के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज मंगलवार 7 सितंबर को मुंबई स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
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विशेष PMLA अदालत में मेहता के वकीलों ने कहा कि जब भी बयान दर्ज कराने के लिए मैनक मेहता को बुलाया जाएगा और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की जाएगी तो वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होंगे। अदालत ने मैनक मेहता के वकील की इस बात को मानते हुए एक 50 हजार का नकद बांड भरवाया, और इस आधार पर उनपे लगे सभी वारंट को रद्द करने का फैसला सुनाया।
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ज्ञात हों कि मैनक मेहता नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी के पति हैं। नीरव मेहता द्वारा किये गए पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पूर्वी मोदी पहले ही सरकारी गवाह बन चुकी हैं। इस मामले में अब उनके पति से पूछताछ और कार्रवाई हो रही थी, जिन्हे आज विशेष PMLA कोर्ट से राहत मिल गई है। हालांकि उनके विदेश आने और जाने पर लगे प्रतिबंधों के बारे में कोई बात नहीं कही गई है।
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