प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

याचिकाकर्ता एडवोकेट राम खोबरागड़े ने अपनी याचिका में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी।

 
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ याचिका खारिज

नागपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

याचिकाकर्ता एडवोकेट राम खोबरागड़े ने अपनी याचिका में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका पर हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल किलोर की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दी।

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हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसे मामलों में चुनाव याचिका दायर होती है, लेकिन याचिकाकर्ता ने रिट पिटीशन दायर की है। नतीजतन याचिकाकर्ता खोबरागडे़ पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।

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