मनी लांड्रिंग: सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सुनवाई टली

ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद वे 6 सितंबर को पेश हुए थे

 
ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद वे 6 सितंबर को पेश हुए थे

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर कल यानी 28 सितंबर को सुनवाई होगी। 21 सितंबर को कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी किया था।

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सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओऱ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जांच 2017 के मामले की की जा रही है लेकिन उसके पहले के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद वे 6 सितंबर को पेश हुए थे। ईडी ने 10-11 घंटे पूछताछ की। पूछताछ से जैसे ही अभिषेक बनर्जी वापस गए वैसे ही उनके खिलाफ दूसरा नोटिस 8 सितंबर को जारी कर दिया गया। सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की संपत्ति का विवरण मांग रहे हैं। वे पिछले पांच साल के आय का स्रोत मांग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के पिछले दस साल के इनकम टैक्स रिटर्न मांगे जा रहे हैं। ये जांच किसी तरह कुछ पकड़ने की है। उन्होंने कहा था कि किसी महिला से वहीं पूछताछ की जा सकती है जहां वह रहती है। ईडी उन्हें दिल्ली नहीं बुला सकती है।

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी का पता दिल्ली का है। वे संसद सदस्य हैं और उनका अच्छा-खासा समय दिल्ली में बीतता है। राजू ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने जिस दिन ईडी में आने में असमर्थता जताई थी, उस दिन वो दिल्ली के एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद थीं। राजू ने कहा था कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 160 मनी लांड्रिंग के कानून पर लागू नहीं होती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई कर रहा है, इसलिए इस पर हाईकोर्ट को विचार नहीं करना चाहिए।  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मनी लांड्रिंग एक्ट पर अपराध प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपराध प्रक्रिया संहिता मनी लांड्रिंग एक्ट पर लागू होती है। उन्होंने कहा था कि मनी लांड्रिंग का असर पूरे देश में होता है और ये केवल कनाट प्लेस तक सीमित नहीं है। ईडी के डायरेक्टर को धारा 2(के) तहत परिभाषित किया गया है, जो एक अखिल भारतीय अधिकारी हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया गया है।

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अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत ईडी ने समन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए। उल्लेखनीय है कि ईडी ने पिछले 6 सितंबर को कोयला घोटाला के मामले में अभिषेक बनर्जी से दिल्ली में करीब नौ घंटे पूछताछ की थी। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को मार्च महीने में गिरफ्तार किया था।

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