आईएनएक्स मीडिया डील: आरोपित पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में आरोपित पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है

 
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में आरोपित पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में आरोपित पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान पीटर मुखर्जी की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका पर फिजिकल सुनवाई करने की मांग की। आज कोर्ट की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो रही थी। उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को करने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम समेत दूसरे आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए।

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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने 24 जुलाई को इस केस से जुड़े दस्तावेज की प्रति देने की मांग की थी। पिछले 24 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को समन जारी किया था। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी।

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सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं। ये एफआईआर आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ आपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित किया गया है उनमें चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

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