महबूबा मुफ्ती की मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 14 को
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई करने के लिए 14 सितम्बर की तिथि नियत की है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया।
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इसके पहले हाईकोर्ट महबूबा मुफ्ती की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो उसे नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपित या गवाह के रूप में पेश होने का निर्देश दिया गया है लेकिन उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और न ही कोई अपराध किया है।
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याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब से उन्हें हिरासत में लिया गया तब से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। याचिका में महबूबा ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी किसी को समन जारी करती है। ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है।
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