तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर की 'हत्या' की सीबीआई जांच का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने सीबीआई को 28 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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तिहाड़ जेल में बंद अंकित गुर्जर 4 अगस्त को मृत पाया गया था। अंकित के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जेल अधिकारी अंकित गुर्जर को प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि वे पैसों के लिए रोज बढ़ रही उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाया था।
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याचिकाकर्ता की ओर से वकील महमूद प्राचा ने कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर अधिकारी एक संगठित वसूली गिरोह संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जांच में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि जब अंकित गुर्जर की पिटाई की गई तो एक अधिकारी ने सीसीटीवी को बंद करने का कथित आदेश दिया था। 18 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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