Life Certificate: क्या आप भी 30 नवंबर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से चूक गए? लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने से आपकी दिसंबर महीने की पेंशन अटक सकती है। सरकारी पेंशनर्स को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। इस साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 थी। अगर पेंशनर इस तारीख तक अपना प्रमाणपत्र जमा नहीं करते, तो दिसंबर महीने से पेंशन की पेमेंट रुक जाती है। यहां जानें अब कैसे मिलेगी पेंशन?
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अगर जीवन प्रमाणपत्र समय पर नहीं जमा हुआ तो क्या होगा?
अगर पेंशनर 30 नवंबर तक प्रमाणपत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी दिसंबर और आगे की पेंशन रुक जाएगी। हालांकि, प्रमाणपत्र बाद में जमा करने पर, पेंशन अगले पेमेंट साइकिल में बकाया अमाउंट के साथ जारी की जाएगी।
तीन साल से अधिक की देरी पर क्या होगा?
अगर पेंशनर तीन साल या उससे ज्यादा समय तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करते हैं, तो पेंशन फिर से शुरू करने के लिए सीपीएओ (CPAO) से मंजूरी लेनी होगी।
ज्यादा जानकारी के लिए यहां करें कॉल?
किसी समस्या के लिए 1947 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
अधिक जानकारी के लिए Jeevan Pramaan वेबसाइट पर जाएं।
ईमेल: help@uidai.gov.in पर संपर्क करें।
पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि समय पर प्रमाणपत्र जमा करें और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें।
क्या है जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan)?
जीवन प्रमाण एक बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जिसे पेंशनर्स के लिए आधार और बायोमेट्रिक्स के जरिए बनाया जाता है। यह प्रक्रिया पेंशनर्स के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि वे इसे घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए इन बातों का रखना होगा ध्यान
पेंशनर का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, जहां पेंशन जमा हो रही है।
बायोमेट्रिक डिवाइस या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का इस्तेमाल कर प्रमाणपत्र जमा किया जा सकता है।
जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड कैसे करें?
प्रमाणपत्र जमा करने के बाद इसे Jeevan Pramaan पोर्टल से Pramaan ID का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है।