अमेरिका में रहने वाले NRI के लिए बड़ी राहत की खबर है. वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नए ड्राफ्ट में रेमिटेंस टैक्स को 3.5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है. पहले इस बिल में 5% टैक्स की बात थी, फिर इसे 3.5% किया गया और अब सीनेट के लेटेस्ट वर्जन में इसे और कम करके 1% कर दिया गया है. इससे बिल के कानून बनने के बाद भारत पैसा भेजने वालों को काफी फायदा होगा.
नए नियमों के मुताबिक ये टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद होने वाले कुछ खास ट्रांसफर्स पर ही लगेगा. अच्छी बात ये है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन के अकाउंट्स से किए गए ट्रांसफर्स और अमेरिका में जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट्स पर ये टैक्स नहीं लगेगा. यानी, रोजमर्रा के ज्यादातर रेमिटेंस इस टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे.
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भारत पर क्या होगा असर
इस बिल की खबर ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि भारत में परिवार की मदद या इनवेस्टमेंट के लिए पैसा भेजना उनके लिए आम बात है. 2023 के डेटा के मुताबिक, अमेरिका में 29 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो वहां की दूसरी सबसे बड़ी विदेशी आबादी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, 2024 में अमेरिका से भारत को लगभग 32 बिलियन डॉलर (करीब 27.7% कुल रेमिटेंस) भेजे गए. ऐसे में टैक्स बढ़ने से एनआरआई को नुकसान हो सकता था.
किसे देना होगा टैक्स?
इस बिल के तहत टैक्स सिर्फ नॉन-सिटिजन्स पर लगेगा, जैसे कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, और ग्रीन कार्ड होल्डर्सय. अगर स्टूडेंट्स पार्ट-टाइम जॉब या इंटर्नशिप से कमाए पैसे ग्रेजुएशन के बाद भारत भेजते हैं, तो उस पर भी टैक्स लग सकता है. ये टैक्स एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट, रियल एस्टेट खरीदने, या कॉरपोरेट मोबिलिटी प्रोग्राम्स पर भी असर डाल सकता है.
क्या होगा असर?
1% टैक्स से रेमिटेंस पर खर्च तो कम होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग कम पैसा भेज सकते हैं. खासकर वे जो रेगुलर बेसिस पर भारत में परिवार की मदद करते हैं या प्रॉपर्टी और इनवेस्टमेंट के लिए पैसे भेजते हैं. हालांकि, बैंक ट्रांसफर्स और कार्ड पेमेंट्स पर टैक्स न लगने से ज्यादातर लोगों को राहत मिलेगी.
कब से लागू होगा?
ये टैक्स 31 दिसंबर 2025 के बाद से लागू होगा. तब तक एनआरआई को अपने फाइनेंशियल प्लान्स को रीव्यू करने का वक्त मिल जाएगा. कुल मिलाकर, टैक्स कम होने से अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब पहले से ज्यादा आसान और सस्ता होगा.
