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August 31, 2025 12:55 pm

जानिए सभापति को पद से हटाने के लिए क्या कहता है नियम…….’जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा विपक्ष……

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Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar: 18वीं लोकसभा का पहला पूर्ण सत्र शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामेदार रहा, क्योंकि विपक्षी दलों और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने पर भी विचार किया। जिसके बाद सोमवार को समाप्त होने वाला सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही थी। गुरुवार को पहलवान विनेश फोगट की अयोग्यता पर विपक्ष के विरोध के बीच सभापति गुस्से में सदन से चले गए। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से सभापति को हटाने के लिए नोटिस देने के विचार पर चर्चा कर रहे थे और सभी इंडिया ब्लॉक के दल इस पर सहमत थे। 31 जुलाई को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की “आपत्तिजनक” टिप्पणी पर विपक्ष ने हंगामा किया ।

शुक्रवार को भी एक बार फिर से टकराव देखने को मिला। हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति से कहा कि उनका “लहजा” अस्वीकार्य है। धनखड़ ने पलटवार करते हुए कहा, “जया जी आपने बहुत नाम कमाया है… आप मेरे लहजे की बात कर रही हैं? बहुत हो गया। आप कोई भी हो सकती हैं। आपको शिष्टाचार को समझना होगा। आप एक सेलिब्रिटी हो सकती हैं, लेकिन शिष्टाचार को स्वीकार करें।” इसके बाद नाराज विपक्ष ने सोनिया गांधी की अगुवाई में उच्च सदन से वॉकआउट कर दिया ।

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विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि 80 से ज़्यादा सांसदों ने पहले ही नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन सत्र समाप्त होने के साथ ही पार्टियां इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि नोटिस के साथ आगे बढ़ना है या नहीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं तो कब। अब जबकि सदन का सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में इस तरह के नोटिस को आगे बढ़ाने की तकनीकी बातों के बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।

कम से कम एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब इस योजना पर पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। विपक्षी नेताओं को पता है कि इंडिया ब्लॉक के दलों के पास धनखड़ को हटाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है और यह नोटिस एक “राजनीतिक बयान” देने का एक तरीका होगा।

एक नेता ने कहा, “हम तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सत्र समाप्त हो चुका है और प्रस्ताव तभी पेश किया जा सकता है जब पेश करने के इरादे से कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो।” संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, “उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोक सभा द्वारा सहमति से अपने पद से हटाया जा सकता है; लेकिन इस खंड के उद्देश्य के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस न दिया गया हो।”

एक अन्य सांसद ने कहा, “तीन मुख्य मुद्दे हैं। हम अध्यक्ष के स्पष्ट और लगातार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को उजागर करना चाहते हैं। हमारा मानना ​​है कि विपक्ष के नेता को किसी भी बिंदु पर हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनका माइक्रोफोन बंद नहीं किया जाना चाहिए। सदन को नियमों और परंपराओं के अनुसार चलाया जाना चाहिए। और किसी भी सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी अस्वीकार्य है और अध्यक्ष को उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना चाहिए।”

शुक्रवार को हुए टकराव के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “विपक्षी दलों को लगता है कि चेयरमैन का रवैया पक्षपातपूर्ण है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अन्य विधानसभाओं के लिए मापदंड तय करता है। उस सदन में चेयरमैन को पक्षपाती नहीं माना जाना चाहिए।

माकन ने कहा, ‘केवल कांग्रेस ही ऐसा नहीं सोचती, सभी विपक्षी दलों को लगता है कि उनका व्यवहार एक पक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण है।’

तिवारी ने कहा कि खड़गे को बोलने नहीं दिया गया और उन्हें बार-बार टोका गया और उनके माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा, “यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है। दो-तीन दिन पहले घनश्याम तिवारी ने विपक्ष के नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सही नहीं थे और अपमानजनक और अस्वीकार्य थे। हमने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। हम इस पर फैसला जानना चाहते थे, फैसला अभी नहीं आया है, इसे लिखित में होना चाहिए।

”एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा , “यह जया बच्चन या किसी एक सांसद के बारे में नहीं है। यह विपक्ष और हमारे अधिकारों के बारे में है।” वैसे तो राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास या महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन चार साल पहले विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई (एम), सीपीआई, आरजेडी, आप, टीआरएस, एसपी और केरल कांग्रेस (एम) शामिल थीं। लेकिन तब सभापति वेंकैया नायडू ने नोटिस को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसके लिए 14 दिन का नोटिस चाहिए और प्रस्ताव “उचित प्रारूप” में नहीं था।

 
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