Pension: सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा कराना अनिवार्य है. हालांकि, सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है. अब वे 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही अपना वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं. यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से लिया गया है.
Bigg Boss 18 Contestants: बिग बॉस 18 के घर में नजर आएंगे ये चेहरे…….’खत्म होने वाला है इंतजार…..
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बायोमेट्रिक आधारित आधार इनेबल्ड जीवन प्रमाणपत्र होता है. इसे पेंशनर्स के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डिटेल्स की मदद से तैयार किया जाता है. इसका उद्देश्य पेंशनर्स को प्रमाणित करना होता है ताकि उन्हें पेंशन मिलती रहे.
80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए नियम
जो पेंशनर्स 80 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन्हें अपना जीवन प्रमाणपत्र 1 से 30 नवंबर के बीच जमा कराना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया के तहत, उन्हें समय पर सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट न आए.जो पेंशनर्स 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, वे 1 अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं. इससे उन्हें अधिक समय मिलेगा और वे अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी भीड़भाड़ के प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे.
केनरा बैंक की विशेष सुविधा
केनरा बैंक ने पेंशनर्स के लिए एक खास सुविधा शुरू की है, जिसके तहत पेंशनर्स को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी. बैंक ने वीडियो कॉल के जरिए घर बैठे ही जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा दी है. पेंशनर्स 1 अक्टूबर से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
जीवन प्रमाणपत्र जमा न करने पर क्या होगा
यदि पेंशनर्स नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कराते हैं, तो दिसंबर और उसके बाद के महीनों के लिए उनकी पेंशन रुक जाएगी. इसलिए समय पर जीवन प्रमाणपत्र जमा करना बेहद जरूरी है.