जयपुर, 17 अप्रैल। श्री कैलाश चन्द्र बिशनोई, महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर ने बताया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा आज दिनांकः 17.04.2025 को प्रवर्तन संबंधी निम्नांकित कार्यवाहियां सम्पादित की गईः-
1. जोन-13 ग्राम कानोता, हिंगोनिया गौशाला के मध्य करीब 04 बीघा सरकारी भूमि को करवाया कब्जा-अतिक्रमण मुक्त।
2. निजी खातेदारी करीब 35 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों का पूर्णतः ध्वस्तीकरण।
3. जोन-08 नारायण विहार के पास, वास्तु नगर में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने अवैध टीनशेडनुमा वेयर हाऊस की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही।
1. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम कानोता , हिंगोनिया गौशाला के मध्य खसरा नं. 440, 676 में करीब 04 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से सीमेन्ट के पिल्लर, कांटों की झाडियां लगाकर व तारबंदी कर अवैध कब्जें-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
2. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सावरिया रोड़, गैस गोदाम के पीछे, जिला जयपुर में करीब 15 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘बसंत विहार‘‘ के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
3. जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम कानोता, ढूंढ नदी के पास, जिला जयपुर में करीब 20 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘सुमन सिटी‘ के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
4. जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नारायण विहार के पास, वास्तु नगर में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ टीनशेडनुमा वेयर हाऊस के अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 17.04.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 817 बीघा सरकारी भूमि व वर्ष 2025 में 331 बीघा आज तक कुल 1148 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है एवं वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 111 आज तक कुल 494 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
