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August 26, 2025 3:50 am

सुहागरात भी नहीं मनाई! जयपुर की युवती ने IRS पति पर लगाए गंभीर आरोप……’

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जयपुर: गुजरात के अहमदाबाद में तैनात एक आयकर अधिकारी (IRS) के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। महिला थाना पश्चिम में आईआरएस की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि डेढ़ साल पहले दिसंबर 2022 में सामाजिक रीति रिवाज से दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी लेकिन शादी में दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर उसे परेशान किया जाने लगा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि सुहागरात को भी वो उसके साथ नहीं रहा, उसका पति डेढ़ साल में केवल 8 दिन पत्नी के साथ रहा। इन 8 दिनों में भी पति ने दांपत्य जीवन का निर्वहन नहीं किया। अब उसे घर से निकाल दिया तो पीड़िता ने पुलिस की शरण ली है।

बड़ी उम्मीद से पिता ने की थी बेटी की विदाई

जयपुर निवासी दिनेश कुमार मीणा दो साल पहले अपनी बेटी पूर्वा बागड़ी के लिए अच्छे परिवार का रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनके एक रिश्तेदार ने अच्छा सा रिश्ता बताया। लड़का आयकर अधिकारी था। लड़के के माता पिता और फिर खुद लड़के से बात करके दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से रिश्ता तय कर लिया था। जब रिश्ता तय हुआ तब दोनों पक्ष राजी थे लेकिन रिंग सेरेमनी से पहले ही लड़का पक्ष की ओर से डिमांड शुरू हो गई। पीड़िता का आरोप है कि शादी के दौरान ₹10000000 नकद और 1 हजार वर्ग गज जमीन नहीं देने पर विदाई रोक दी थी। लड़की पक्ष की ओर से बाद में डिमांड पूरी करने का आश्वासन देकर जैसे तैसे विदाई की।

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डिमांड पूरी नहीं होने तक नहीं निभाया रिश्ता

25 वर्षीय पूर्वा बागड़ी ने अपने पति चिराग झिरवाल और उनके माता पिता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। चिराग मूलरूप से झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी का रहने वाला है और आयकर अधिकारी के रूप में नौकरी करते हुए वह पिछले कुछ वर्षों से अहमदाबाद में रहता है। पूर्वा का आरोप है कि सगाई से पहले चिराग और उसके माता पिता घर आए थे। सबसे बात करके आपसी सहमति से रिश्ता तय किया था लेकिन रिंग सैरेमनी के दौरान डिमांड शुरू कर दी। चूंकि रिश्ता तोड़ने से समाज में बदनामी होती। लिहाजा रिश्ता कायम रखने के लिए उनकी कुछ मांगे पूरी करने की कोशिश की लेकिन हैसियत से ज्यादा डिमांड करने पर पीड़िता का परिवार डिमांड पूरी नहीं कर पाया। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर पति ने उसके साथ संबंध तक नहीं बनाए और कुछ महीनों पहले घर से निकाल दिया।

1 करोड़ रुपए और 1 हजार गज जमीन की डिमांड

पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों ने जिद करके रामबाग पैलेस में सगाई समारोह करवाया जिसका पूरा खर्चा लड़की पक्ष ने उठाया। बाद में रामबाग पैलेस में ही शादी करने की जिद की लेकिन लड़की पक्ष ने ऐसा करना उनकी हैसियत से बाहर बताया। इसके बाद ससुराल पक्ष की ओर से बताए गए अजमेर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में 2 दिसंबर 2022 को शादी समारोह हुआ। एफआईआर में दर्ज आरोप के मुताबिक फेरे लेने के बाद वर पक्ष ने 1 करोड़ रुपए नकद देने की डिमांड की। ऐसा नहीं करने पर वधु को नहीं ले जाने का फैसला किया। उस दिन समाज के कुछ मौजिज लोगों के सामने पैर पकड़ कर डिमांड बाद में पूरी करने की मिन्नतें की जिसके बाद वधू की विदाई हो सकी। वर पक्ष की ओर से 1 करोड़ रुपए नकद मांगे जाने के साथ 1 हजार गज जमीन भी मांगी जा रही थी।

डेढ साल में सिर्फ 8 दिन साथ रहा, छुआ तक नहीं

पूर्वा यह भी कहना है कि शादी करके विदा होने के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो पति ने सुहागरात नहीं मनाई। शादी के दो दिन बाद ही बिना बताए अकेला ही अहमदाबाद चला गया। कुछ महीनों बाद परिवार, समाज और दोस्तों की ओर से दबाव दिए जाने पर सास ससुर पूर्वा को लेकर अहमदाबाद पहुंचे। दिखावे के लिए चिराग अपनी पत्नी को लेकर माउंट आबू घूमने गया लेकिन शारीरिक रूप से उसने दूरी बनाए रखी। सिर्फ 8 दिन बाद ही उसे अहमदाबाद से वापस जयपुर भेज दिया गया। पीड़िता का कहना है कि वह कई बार ससुराल में रही लेकिन उसका पति चिराग कभी कभार जयपुर आता था लेकिन पत्नी के पास नहीं आता था। उससे बिना मिले और बिना बात किए ही वापस लौट जाता था। उसका साफ कहना था कि जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक वह रिश्ता नहीं निभाएगा।

पुलिस की समझाइश भी काम नहीं आई

पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने से पहले पूर्वा ने महिला थाने में परिवाद दर्ज कराया था। परिवाद के बाद महिला थाने की ओर से दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया और काउंसिंग करवाई गई। काउंसलिंग में दोनों के साथ रहने पर सहमति नहीं बनी तो फिर परिवाद पर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच इंस्पेक्टर मंजू चौधरी कर रही है। पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई है कि शादी के वक्त उसके माता पिता ने करीब 50 लाख रुपए की कीमत के आभूषण वर पक्ष को दिए। साथ ही 20 लाख रुपए की नकदी और अन्य सामान भी दिया। पीड़िता को घर से निकाले जाने के बाद उसका स्त्री धन वापस नहीं लौटाया गया।

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