Explore

Search

October 30, 2025 1:56 pm

ITR Refund: ITR फाइल करने के बाद कर रहे, रिफंड का इंतजार तो पढ़ें यह खबर…….’

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

अगर आप ITR फाइल कर चुके हैं तो आपको टैक्स रिफंड का इंतजार होगा? वैसे तो रिफंड की प्रक्रिया रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के बाद ही शुरू होती है, और करदाता के खाते में राशि जमा होने में 4-5 सप्ताह लगते हैं। रिफंड के लिए केवल वे टैक्सपेयर्स ही पात्र हैं, जिनका निर्धारित टैक्स से अधिक टैक्स कटा हो। इसमें स्रोत पर कर कटौती (TDS), स्रोत पर एकत्र कर (TCS) के साथ करदाता द्वारा पेमेंट किए गए एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स शामिल होते हैं। यह जानकारी सीए संतोष मिश्रा ने दी।

सीए अजय बगड़िया इनकम टैक्स रिफंड में होने वाली देरी के कारण पर लाइव हिन्दुस्तान को बताया कि रिफंड में देरी की वजह तो कई हो सकती हैं, लेकिन प्रमुख कारणों की बात करें तो बैंक खाते का गलत डिटेल, बैंक खाते को पहले वेरीफाई नहीं किया जाना, आईटीआर में सही जानकारी नहीं देना, आयकर विभाग द्वारा आईटीआर की जांच करना या किसी टैक्सपेयर पर पिछला टैक्स बकाया हो।

अमरनाथ यात्रा: बाबा बर्फानी के दर्शन…….’26 दिन में 4.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किये……..’

क्या है Restricted Refund: बगड़िया बताते हैं कि यह एरर तब आता है, जब आपके पैन से जुड़ा नाम आपके बैंक खाते से जुड़े नाम से मेल नहीं खाता। इस समस्या को हल करने के लिए सुनिश्चित करें कि दोनों रिकॉर्ड एक जैसे हों। आपको अपने पैन पर अपना नाम अपडेट करने या अपने बैंक के साथ अपने नाम के डिटेल को मॉडिफाई करने की जरूरत हो सकती है।

रिफंड में देरी होने पर क्या करें

सीए अभिनंदन पांडेय ने रिफंड में देरी होने पर टैक्सपेयर्स द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए के सवाल पर बताया कि सबसे पहले अपना ई-मेल जांचें। आयकर विभाग रिफंड या किसी तरह की कोई नोटिस तो नहीं भेजा है। अगर आईटीआर स्टेटस में रिफंड क्लेम खारिज हो गया है तो टैक्सपेयर रिफंड दोबारा जारी करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अगर क्लेम पेंडिंग है तो ई-फाइलिंग पोर्टल/आकलन अधिकारी से संपर्क कर इसके शीघ्र निपटारे के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

अगर फिर भी देरी हो तो उठाएं ये दो जरूरी कदम

1. आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-4455 पर कॉल करके या उन्हें ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। वे आपके रिफंड की स्थिति के बारे में सहायता कर सकते हैं।

2. रिफंड की स्थिति के बारे में सीधे पूछताछ करने के लिए स्थानीय इनकम टैक्स ऑफिस जा सकते हैं। अपने साथ संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स अवश्य ले जाएं।

DIYA Reporter
Author: DIYA Reporter

ताजा खबरों के लिए एक क्लिक पर ज्वाइन करे व्हाट्सएप ग्रुप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर