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August 26, 2025 7:18 am

ITR Filing AY 2024-25: जानें किसे मिलती है खास छूट……..’किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की नहीं है जरूरत……..’

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ITR Filing AY 2024-25: असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। और बहुत सारे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स द्वारा आखिरी तारीख को कम से कम एक महीने एक्सटेंड करने की मांग को सरकार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार ITR भरने की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं करेगी।

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले यूजर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर मिलने वाली टेक्निकल खामियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अभी तक इस साल आए आंकड़ों के मुताबिक, करीब 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने टैक्स फाइल कर दिया है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा काफी ज्यादा है।

किन लोगों को ITR फाइल करने पर मिलेगी छूट?

बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आयु के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है।

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्स डिपार्टमेंट सीनियर सिटीजंस और सुपर सीनियर सिटीजंस को कुछ खास छूट देता है। सीनियर सिटीजंस को टैक्स में छूट के साथ स्पेशलाइज्ड ITR फॉर्म भरना होता है। सीनियर सिटीजंस और सुपर सीनियर सिटीजंस को कुछ खास परिस्थितियों में इनकम टैक्स फाइल ना करने की छूट मिलती है। लेकिन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किन वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट दी जाती है।

इनकम टैक्स के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है उन्हें सीनियर सिटीजंस माना जाता है। वहीं 80 साल से ऊपर के शख्स को टैक्स डिपार्टमेंट सुपर सीनियर सिटीजंस की कैटिगिरी में गिनता है।

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इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के Section 194P के तहत 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को कुछ खास परिस्थितियों में इनकम टैक्स से छूट मिलती है।

1.सीनियर सिटीजन की उम्र 75 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए।

2.सीनियर सिटीजन पिछले वित्तीय वर्ष में ‘भारत का नागरिक’ होना चाहिए।

3.ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन मिल रही हो और पेंशन से मिलने वाला ब्याज उसी बैंक से मिल रहा हो जिसमें उनकी पेंशन मिलती हो।

4.वरिष्ठ नागरिकों को उस बैंक में एक डिक्लरेशन सबमिट करना होगा।

5.यह बैंक, वही होना चाहिए जिसके बारे में केंद्र सरकार ने जानकारी दी हो। ऐसे बैंक को चैप्टर VI-A और 87ए के तहत रीबेट देने के बाद सीनियर सिटीजंस को TDS डिडक्शन देना होगा।

6.बैंक द्वारा 75 साल या इससे ज्यादा के सीनियर सिटीजंस का टैक्स काटने के बाद, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing AY 2024-25) भरने की कोई जरूरत नहीं होगी।

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