Income Tax Return Filing: हर साल जब करने का वक्त आता है, तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि मुझे कब तक रिटर्न फाइल करना है? चलिए इस बार 2025 के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप सही टाइम पर टैक्स रिटर्न जमा कर सकें, और किसी तरह की परेशानी से बच सकें।
आयकर विभाग ने टैक्स भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। 15 सितंबर हर किसी की डेडलाइन नहीं है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि किस वर्ग को कब तक अपनी आयकर रिटर्न फाइल करनी है।
- अगर आपका कारोबार छोटा है या आप केवल सैलरी पर निर्भर हैं, और आपका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, तो आपकी आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। इसका मतलब यह है कि आपको इस तारीख तक अपना ITR जमा कर देना होगा।
उदाहरण: सैलरीधारी कर्मचारी, छोटे व्यवसायी, या वह लोग जिनका कारोबार इतना छोटा है कि उनका ऑडिट जरूरी नहीं होता। - कुछ कंपनियों, प्रोप्राइटरशिप (एकल स्वामित्व) फर्मों और पार्टनरशिप फर्म के एक्टिव पार्टनर्स का अकाउंट ऑडिट होता है। मतलब उनका व्यवसाय इतना बड़ा होता है कि सरकार उन्हें ऑडिट करना जरूरी मानती है।ऐसे लोगों को अपनी टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल करनी होगी। इससे पहले, यानी 30 सितंबर 2025 तक, उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी इनकम टैक्स विभाग को जमा करनी होती है।
- कुछ टैक्सपेयर्स, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ विशेष घरेलू ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें सेक्शन 92E के तहत एक खास रिपोर्ट भी देनी होती है। इन लोगों को अपनी टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2025 तक फाइल करनी होती है। उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी होगी।