इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सुविधा के लिए e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax सेवा को अपडेट किया है। अब 30 बैंक इस सुविधा के तहत अधिकृत हैं, जिनमें नए बैंक शामिल किए गए हैं और कुछ मौजूदा बैंकों को माइग्रेट किया गया है। इससे करदाताओं को टैक्स भुगतान के अधिक विकल्प मिलेंगे और प्रक्रिया पहले से अधिक सुविधाजनक होगी।
ई-फाइलिंग क्या होती है?
ई-फाइलिंग का अर्थ है ऑनलाइन माध्यम से टैक्स रिटर्न भरना। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स को PAN-आधारित लॉगिन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लिए NEFT/RTGS किसी भी बैंक से किया जा सकता है। इसके अलावा Net Banking, Debit Card, Credit Card और UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं।
e-Filing पोर्टल पर टैक्स पेमेंट के लिए बैंक
चालान (CRN) जनरेट करना अनिवार्य
e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax सेवा के तहत चालान (CRN) जनरेट करना आवश्यक है। प्रत्येक चालान के लिए एक यूनिक Challan Reference Number (CRN) जारी किया जाएगा, जिससे पेमेंट ट्रैक करना आसान होगा।
कौन CRN जनरेट कर सकता है?
कोई भी टैक्सपेयर, टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर, जिसे डायरेक्ट टैक्स जमा करना हो, वह e-Pay Tax सेवा का उपयोग कर सकता है। चालान Pre-login और Post-login दोनों मोड में जनरेट किया जा सकता है।