जयपुर शहर में एयरपोर्ट से प्रताप नगर स्थित हल्दी घाटी सर्कल तक 100 फीट चौड़ी सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण से कहा कि 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार रोड का निर्माण किया जाए। साथ ही कहा कि राजस्थान आवासन मंडल व जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण का खर्चा उनसे वसूला जाए और उनसे राशि नहीं देने पर इसका खर्च राज्य सरकार वहन करे, केवल खर्चे के आधार पर सड़क का निर्माण नहीं रोका जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति सहित अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि सेक्टर प्लान में 100 फीट की रोड है, लेकिन इसका निर्माण नहीं किया जा रहा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को विकसित नहीं कर पाया।
अलाइनमेंट बदलने से मकानों पर लटकी तलवार
वहीं अलाइनमेंट बदलाव से प्रभावित मकान मालिकों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोसायटी से भूखंड खरीदे थे और वे कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन अलाइनमेंट बदलने से उनके मकानों पर तलवार लटक गई।
रोड निर्माण के लिए पुलिस की मदद लेने की छूट
कोर्ट ने कहा कि इस रोड के संबंध में स्टे आदि का आदेश अब याचिका के आदेश में समाहित हो जाएगा, वहीं इस मामले में दावे पर किसी ट्रिब्यूनल या कोर्ट को अब कोई आदेश नहीं देने के लिए पाबंद किया। रोड निर्माण के लिए पुलिस की मदद लेने की छूट भी दी। हैडिंग सुझाव