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March 12, 2026 10:30 am

GST Council Meeting Live: आम आदमी और छोटे बिजनेस के लिए हो सकते हैं बड़े एलान…….’बैठक शुरू……..

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GST Council Meeting Live: बैठक से पहले बिहार के वित्तमंत्री सम्राट चौधरी का इंश्योरेंस पर बयान आया है. हमारी सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए हरसंभव कोशिश करेगी. जीएसटी काउंसिल में इंश्योरेंस के मुद्दे पर राहत देने पर विचार किया जाएगा.

54वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की बैठक 9 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. सत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. इन फैसलों में इंश्योरेंस से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक कई बड़े मुद्दे शामिल हैं. जानिए हर एक के बारे में.

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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंश पर GST कटौती – इंश्योरेंश से जुड़ा भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है. सालाना 50 हजार रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगाने को लेकर विचार हो सकता है, ताकि लोअर और मिडिल क्लास को राहत मिल सके. मालूम हो कि अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंश प्रीमीयम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.

डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 18% GST का प्रस्ताव – GST काउंसिल अपनी बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किए गए 2000 रुपए तक के छोटे मूल्य के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पेमेंट एग्रीगेटर्स (PA) पर 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की तैयारी में है. CNBC-TV18 को पता चला है कि GST की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है.

काउंसिल इंफोसिस और डेटा होस्टिंग कंपनिया जैसे अमेजन, गूगल और मेटा को राहत के लिए प्रावधानों पर विचार कर सकती है. वहीं भारत में ब्रांच ऑफिस के जरिए ऑपरेट कर रही विदेशी एयरलाइन के लिए भी काउंसिल राहत का एलान कर सकती है. इसके साथ ही काउंसिल की नॉमिनेटेड फिटमेंट कमेटी शैक्षिक संस्थानों में रिसर्च के लिए मिलने वाले ग्रांट या डोनेशन को जीएसटी से छूट दे सकती है. हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग सर्विस पर जीएसटी से छूट की मांग खारिज की जा सकती है.

ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए टैक्सेशन पर विचार-विमर्श – काउंसिल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए टैक्सेशन पर विचार-विमर्श कर सकती है. फिटमेंट कमिटी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट पर जीएसटी लगाने पर क्लेरिफिकेशन जारी करने का प्रस्ताव कर सकती है. फिटमेंट कमिटी का मानना ​​है कि सब-कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विसेज की स्पलाई है, इसलिए इस पर जीएसटी लगना चाहिए. ऐसे मामलों में जीएसटी की दर आईटीसी के साथ 18 फीसदी होगी.

DIYA Reporter
Author: DIYA Reporter

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